अब से शिवपुरी जिले में नहीं बिकेगा तेजाब

शिवपुरी-कलेकटर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन द्वारा शिवपुरी जिले में मानव जीवन को खतरा पैदा करने वाले ऐसिड तेजाब के विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के प्रावधानों के तहत किया गया है।

कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि इस आदेश जारी हो जाने के बाद से कोई भी व्यक्ति या दुकानदार ऐसे एसिड का विक्रय नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन का संकटापन्न उत्पन्न हो। ऐसे हल्के तेजाब का विक्रय करेगा, जिसका त्वचा पर असर न हो और मानव जीवन को हानिकारक न हो। विक्रेता दुकान पर तेजाब विक्रय हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें उल्लेख किया जावेगा कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में एसिड (तेजाब) विक्रय की गई है। 

विक्रेता एसिड विक्रय करते समय क्रेता की पहचान हेतु भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र,  पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज प्राप्त करें और उसका पूरा विवरण नाम, पता, निवास स्थान, उम्र, मोबाइल नंबर आदि विवरण अंकित करें। साथ ही क्रेता से तेजाब लेने का प्रयोजन पूछेंगा, संतुष्टि उपरांत ही एसिड का विक्रेय करेगा तथा क्रय-विक्रय की जानकारी प्रत्येक 15 दिवस में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विक्रेता वर्तमान में तेजाब का जितना स्टॉक उसके पास उपलब्ध है, उसकी जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को 15 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। यदि किसी विक्रेता द्वारा 15 दिवस के अंदर तेजाब उपलब्धता की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नहीं दी जाती है, तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जप्ती की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित विक्रेता पर 50 हजार रूपयें अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
उन्होंने बताया कि विक्रेता 18 वर्ष की उम्र से कम के किसी भी व्यक्ति को तेजाब का विक्रय नहीं करेगा। शैक्षणिक संस्था, लैब, अस्पताल, शासकीय विभाग आदि संस्थाओं द्वारा तेजाब की आवश्यकता होने पर क्रय कर संग्रहित कर रखा जावेगा, उसका एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को समय-समय पर अवलोकन कराया जावेगा तथा संस्थाओं में एसिड की रखरखाव की व्यवस्था किसी जि मेदार व्यक्ति को दी जावे। शैक्षणिक संस्थाओं और लेबों में तेजाब की निगरानी हेतु किसी जि मेदार व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौपा जावे ताकि तेजाब का दुरूपयोग किये जाने हेतु कोई संभावना न रहें।
कन्संट्रेट एसिड खरीदने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि उक्त आदेश का पालन किसी भी व्यक्ति या दुकानदार द्वारा नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।