दुष्कर्मी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी/करैरा- अपर सत्र न्यायाधीश करैरा एसएस परमार ने एक महत्वपूर्ण फैंसले में नाबालिग को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर चार दिन तक बलात्कार करने बाले युवक को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार गत 22 अक्टूबर 2012 को ग्राम लालपुर निवासी करूआ उर्फ  करण लुहार गांव की एक किशोरी को बहला फुसला कर अपहृत कर इंदौर ले गया जहां उसने उसे चार दिन तक एक कमरे में रखकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। 

मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने प्रकरण में आए समस्त तथ्यों के आधार पर करूआ लुहार को धारा 363 में तीन साल के करावास तथा 500 रूपए के अर्थ दण्ड तथा धारा 366 में पांच साल के कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदंड तथा धारा 376 में दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।