बलात्कार के आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा एक हजार अर्थदण्ड भी

शिवपुरी/करैरा। अपर सत्र न्यायालय करैरा के न्यायाधीष एस.एस. परमार ने आज खुले न्यायालय में बलात्कार के आरोपी को धारा 376 में 7 वर्ष के कारावास एंव धारा 325 में 2 वर्ष के कारावास व 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी ओमकार लोहार ग्राम खोआ का निवासी है प्रकरण में शासन की ओर से पेरवी ए.जी.पी. धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के अनुसार घटना 1 अक्टूबर  2010 की शाम लगभग साढे छ: बजे की है। जव फरियादिया अपनी लडकी के साथ उडद की फ सल काटने खेत पर गई थी और उडद काट रही थी उसकी लडकी पानी लेने कुए पर गई हुई थी तभी आरोपी ओमकार लोहार कुल्हाडी लेकर आया और महिला को पटक दिया तथा सीना दवाकर उसके साथ जवरदस्ती रेप की घटना कारित की बाद में उसकी गर्दन ऐंठकर पटका जिससे उसे चोटे भी आई । महिला के चिल्लाने पर उसकी लडकी व पति वहां पहुॅचे तो आरोपी भाग निकला।

घटना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को करैरा थाने पर की गई थी तथा मेडीकल परीक्षण कराया गया पुरानी बीमारी होने से दूसरे दिन फ रियादिया की मृत्यु उपचार के दौरान हो गई थी। घटना पर करैरा थाने में अपराध क्र. 334/10 धारा 376 , 323 एवं 506वी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था और विवेचना उपरांत इसका चालान न्यायालय में पेष किया गया था। प्रकरण में फरियादिया के पति ,पुत्री व पुत्र के अलावा अन्य साक्षियों के कथन कराये गये विचारण व तर्को के पश्चात धारा 376, 325 में अपराध प्रमाणित होने पर न्यायाधीष एस.एस. परमार ने आरोपी को 7 वर्ष के कारावास एंव 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।