बलात्कार के प्रयास में पांच वर्ष का कारावास

करैरा। अपरसत्र न्यायाधीष एस.एस.परमार ने बलात्कार के प्रयास के एक आरोपी को अपराध प्रमाणित होने पर 5 वर्ष का कारावास एंव 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसी के साथ धारा 325 के तहत आरोप प्रमाणित होेने पर दो वर्ष का कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड की भी सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा। आरोपी का नाम बलवीर यादव है जो के ग्राम खेराई का निवासी है।

अभियोजन के अनुसार घटना 9 फरवरी 2012 की शाम लगभग 3-4 बजे की है जव फरियादिया महिला अपने 3 वर्ष के लडके के साथ बडौरा से अपने मायके ग्राम मठिया जा रही थी। तो रास्ते में गाम खैराई के पास सालईनिधि के समीप पत्थर व झाडियों से निकलकर आये आरोपी बलवीर यादव ने उसे रोक लिया और बुरी नियत से धक्का देकर पटक दिया तथा महिला के कपडे उतार कर बलात्कार का प्रयास करने लगा। तभी वहां से मोटर साइकिलों पर सवार चार लोग गुजरे इन्हें देखकर आरोपी भाग खडा हुआ एंव जान से मारने की धमकी भी दी। 

महिला ने 10 फरवरी को करैरा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसपर मेडीकल परीक्षण उपरांत चालान पेश किया गया जो कि कमिट होकर सत्र न्यायालय में विचारण हुआ कथन साक्ष्य व तर्काे के पश्चात धारा 376 , 511 एंव धारा 325 में अपराध प्रमाणित होने पर अपर सत्र न्यायाधीष एस.एस.परमार ने आरोपी को धारा 376 एवं 511 में 5 वर्ष का कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 325 में 2 वर्ष का कारावास व 5सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा आरोपी को सुनाई । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी धनीराम यादव एजीपी द्वारा की गई।