गेहूं तुलाई में गड़बड़ी करने वाली दो संस्थाओं के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

शिवपुरी- जिलाधीश आर.के.जैन के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में गड़बड़ी करने वाली दो प्राथमिक शाख सहकारी समितियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी  एस.पी.एस.कुशवाह से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर गेहूं खरीदी केन्द्रों की आकस्मिक जांच की जा रही है।

इसी क्रम में गत दिवस श्री कुशवाह व नाप तौल निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी की संयुक्त टीम द्वारा 12 केन्द्र शिवपुरी, बड़ौदी, सेसई, अकाझिरी, रन्नौद, राजापुर, मायापुर, मल्हावनी, कमालपुर, दबियाकलां, पिछोर व भौंती की आकस्मिक जांच की गई, जांच के दौरान दो खरीदी केन्द्र अकाझिरी और मायापुर में किसानों के गेहूं की तौल में 300 से 650 ग्राम तक अधिक तौल की जा रही थी। 

जिसके कारण नाप-तौल अधिनियम 2009 के अंतर्गत तौल में गड़बड़ी के आधार पर दोनों केन्द्रों के विरूद्ध प्रकरण पंजीवद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी इलेक्ट्रोनिक कॉटों के माध्यम से कराये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए है तथा खरीदी कार्य पर निगरानी हेतु जिला स्तर से टीम गठित की गई है। टीम द्वारा केन्द्रो के भ्रमण के दौरान किसानों के साथ गेहूं की तुलाई में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। 

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि तुलाई में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट संबंधित थाने में कराई जावे तथा जिला खाद्याधिकारी व नाप तौल निरीक्षक को भी निर्देश दिए कि तीन दिवस में अभियान चलाकर सभी 57 केन्दो का निरीक्षण करें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।