भ्रष्ट सचिव निलंबित, पूर्व सरपंच पर FIR

शिवपुरी -शासकीय धन का दुरूपयोग करने तथा राशि आहरित कर निर्माण कार्य समय पूर्ण न करने वाले एक ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने तथा राशि आहरितकर कार्य पूर्ण न कराने वाले पूर्व सरपंच के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश जिला पंचायत के मुुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप माकिन ने आज जनपद पंचायत कोलारस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए।

 बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र जैन, विधायक प्रतिनिधि गोवर्धन सिंह यादव, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोलारस गुरूप्रीत सिंह चीमा, अनुविभागीय अधिकारी कोलारस डा.बी.पी.माथुर, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत एम.के.शर्मा , डा.अध्वर्यु , सत्यमूर्ति पाण्डेय, श्रीमति रागिनी त्रिवेदी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस आर.के.श्रीवास्तव, सहायक यंत्री. एन.के.पाराशर, के साथ साथ समस्त उपयंत्री एवं सचिव तथा सरपंच ग्राम पंचायत मौजूद थे।

श्री माकिन ने निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण निर्माण कार्य 31 मार्च 2013 तक पूर्ण कर सी.सी.जारी की जावे तथा एम.आई.एस. में इनकी प्रगति दर्शायी जावे। पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत प्रथम फेस की सड़को की सी.सी. आगामी 2 दिवस में उपयंत्री निरीक्षण कर जारी करे। उन्होने कहा कि अपूर्ण आंगनवाड़ी भवन हर हालत में 15 अप्रैल 2013 तक पूर्ण किये जावे। इंदिरा आवास येाजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतो में इंदिरा आवास अपूर्ण है एवं राशि निकाल ली गयी है।

 ऐसे हितग्राहियों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने तथा राशि बसूली की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये । उन्होंने कहा कि जिन सचिवो के यहा आदिम जाति कल्याण विभाग से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है तथा उन्हें 23.01.2013 को राशि दी जा चुकी है। किंतु उनके द्वारा अभी तक उक्त कार्य प्रांरभ नही किये गये है। यह कार्य 31 मार्च 2013 तक अनिवार्यतया पूर्ण कर लिये जावे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा दी गयी परफोरमेंस ग्रांट जिन ग्राम पचंायतो में प्राप्त हो चुकी है।

उनके सचिव 31 मार्च 2013 तक राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के कार्य में नाली निर्माण आवश्यक शर्त है। यदि नाली निर्माण नही किया गया तो निर्माण कार्य पूर्ण नही माना जावेगा। ग्राम पंचायत चकरा में शांतिधाम की भूमि पर कब्जा होने की जानकारी प्राप्त होने पर अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये कब्जाधारी भगवतसिंह दांगी पुत्र गनपतसिंह के विरूद्व जेल बांरट की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

माकिन ने सचिव ग्राम पंचायत डोडयाई  जगदीश सिंह रघुवंशी के द्वारा वर्ष 09-10 के स्वीकृत निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण न किये जाने को गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता मानते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला पंचायत शिवपुरी किया गया  एवं उनका चार्ज सचिव ग्राम पंचायत भाटी राजा भैया को तत्काल दिलाये जाने हेतु आदेशित किया गया।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत देहरदा सड़क के पूर्व सरपंच श्री बाल किशन बघेल द्वारा 2.58 लाख रूपये की राशि आहरित करने के बाद कार्य पूर्ण न करने पर श्री बघेल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए है।

दो आदतन अपराधी जिला बदर घोषित

शिवपुरी- जिले में शांति व्यवस्था को बनाऐ रखने के उद्धेश्य से आदतन अपराधी किस्म के दो व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट जिलाधीश आर.के.जैन के निर्देश पर जिला बदर घोषित किया गया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैतानसिंह पुत्र सुन्दरा जाटव निवासी ग्राम रामगढ़ थाना निवासी शिवपुरी तथा राजू पुत्र सलीम खान निवासी सईसपुरा थाना कोतवाली शिवपुरी के कार्यों को माननीय जीवन के खतरा होने से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत दोनों अपराधियों को जिला बदर घोषित किया जाता है।

दोनों अपराधी शिवपुरी जिला व उसके समीपबर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एवं दतिया की सीमा से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। यह आदेश 28 फरवरी 2013 से प्रभावी हो गया है।

शस्त्र लाइसेंस निलंबित

शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक की अनुसंशा पर जिला मजिस्ट्रेट आर.के.जैन द्वारा बासुदेव यादव पुत्र जयचंद्र यादव निवासी ग्राम बमरा का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

समय पूर्व ट्रैण्डर प्रक्रिया बंद करने का आरोप

शिवपुरी-नगर पालिका द्वारा शहर में निर्माण की गई दुकानों के समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किये गए थे। लेकिन कुछ टेण्डर दाताओं ने समय पूर्व टेण्डर प्रक्रिया बंद करने का आरोप नगर पालिका प्रशासन पर लगाया है। साथ ही टेण्डर प्रक्रिया में भारी धांधली किये जाने का आरोप भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका प्रशासन द्वारा 14 नम्बर कोठी तथा बैलकम सेंटर में बनी दुकानों हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गए थे। टेण्डर दाता कृष्णकांत दुबे सहित लगभग दो दर्जन टेण्डर दाताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर टेण्डर प्रक्रिया समय पूर्व ही बंद करने का आरोप लगाया है। जिससे लगभग दो दर्जन टेण्डर दाता, टेण्डर डालने से बंचित रह गये। नगर पालिका प्रशासन द्वारा समय पूर्व टेण्डर प्रक्रिया बंद किये जाने से विभिन्न प्रकार की शंकाय उत्पन्न हो रही हैं।