भास्कर वनस्पति में मिलावट, 1 लाख 80 हजार का जुर्माना, 10 व्यापारियों को सजा

शिवपुरी/ खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर आर.के.जैन के निर्देश पर की गई आकस्मिक जांच के दौरान 10 प्रतिष्ठानों की साम्रगी गुणवत्ता पूर्ण न पाए जाने पर उनके खिलाफ 4 लाख रूपयें का जुर्माना लगाया गया है तथा भविष्य में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझोता ना करने के निर्देश दिए गए है।

एडीएम दिनेश जैन ने बताया कि शिवपुरी जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा खाद्य व स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर 13 प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सेम्पल एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया। उक्त सेम्पलो में मिलावट पाए जाने पर इन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इनमें शर्मा मिष्ठान भंडार शिवपुरी की मावा बर्फ ी में मिलावट होने पर 15 हजार रूपयें, पंडित आटा चक्की के आटे में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रूपयें, सोनू दूध डेयरी के दूध में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रूपयें, जयश्री राधे दूध डेयरी टोगरा रोड़ के दूध में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार, आजाद मिष्ठान भण्डार की मावा बर्फ ी में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रूपयें, गोयल किराना स्टोर सेसई में मसूर की दाल में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रूपयें, परमानंद लाल चंद सदर बाजार शिवपुरी खाद्य पदार्थ भास्कर वनस्पति में मिलावट पाए जाने पर 1 लाख 80 हजार रूपयें, गुरूकृपा दूध डेयरी शिवपुरी घी में मिलावट पाए जाने पर 20 हजार रूपयें, पीताम्बरा दूध डेयरी के दूध में मिलावट पाए जाने पर 25 हजार रूपयें, शुभम नमकीन भण्डार के नमकीन मे मिलावट पाए जाने पर 90 हजार रूपयें तथा गुप्ता किराना स्टोर करैरा के वेसन में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रूपयें का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।