RTO का फतवा, चुनाव में नहीं दिए वाहन तो होंगें परमिट निरस्ट

शिवपुरी- जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि मंडी निर्वाचन हेतु अधिग्रहित वाहन के द्वारा सहयोग न करने पर ऐसे वाहनों के परमिट रद्द किए जावेगें, इस आशय के निर्देश उनके द्वारा आर.टी.ओ. शिवपुरी को दिए गए है।

एस.डी.एम शिवपुरी डी.के.जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसम्बर को होने वाले मतदान हेतु जिले मे 175 वाहनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि उक्त सभी वाहनों के मालिकों को अधिग्रहण आदेश जारी कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि अधिग्रहित वाहनों को 17 दिसम्बर को अपरान्ह 5 बजे तक एडीएम शिवपुरी के कोर्ट में उपस्थित होना है। उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जावेगा, उनके वाहनों के परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए गए है।

श्री जैन ने बताया कि मतदान कार्य हेतु जिले में 635 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान सामग्री का वितरण हेतु स्थल का निर्धारण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि खतौरा के लिए शा.मा.वि. खतौरा, पोहरी के लिए शा.एल.एस.जी. महाविद्यालय पोहरी, खनियााधांना के लिए शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. खनियाधांना, पिछोर के लिए शा.उत्कृष्ट बालक   उ.मा.वि. पिछोर, करैरा के लिए तहसील कार्यालय करैरा, मगरौनी के लिए शा.उत्कृष्ट उच्चतर मा.वि. नरवर, कोलारस के लिए शासकीय महाविद्यालय कोलारस, बदरवास के लिए बी.आर.सी. भवन बदरवास, बैराड़ के लिए कृषि उपज मण्डी प्रांगण बैराड़, रन्नौद के लिए उप तहसील कार्यालय रन्नौद तथा कृषि उपज मण्डी, शिवपुरी के लिए तहसील कार्यालय शिवपुरी से सामग्री का वितरण किया जावेगा। 

इन्हीं स्थानों पर मतदान दलों के लिए वाहनों की व्यवस्था रखी जावेगी। उन्होंने बताया कि 20 दिसम्बर को मतदान उपरांत सामग्री भी इन्हीं केन्द्रों पर जमा कराई जावेगी। मण्डी निर्वाचन हेतु मतदान सामग्री वितरण व वापसी के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है।