हेड कान्सटेबल को भारी पड़ी मनमानी, कोर्ट ने किया तल​ब

शिवपुरी। खनियांधाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी बलवीर सिंह धाकड़ ने भादवि की धारा 323 के  तहत परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया। माननीय न्यायालय ने आरोपी प्रधान आरक्षक को समन जारी कर 17 दिसंबर को तलब किया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में न्यायालय में फरियादी काशीराम पुत्र चैनालाल केवट और धनीराम पुत्र पीतम केवट निवासी खनियांधाना ने अभियोग पत्र पेश करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 2011 को सुबह 10 बजे जब वह अपने घर की ओर जा रहे थे तब टेकरी मंदिर के पीछे खनियांधाना थाने के दीवान पुष्पेन्द्र सिंह मोटरसाईकिल से आए और उन्होंने फरियादीगण का रास्ता रोककर गंदी-गंदी गालियां दी तथा डंडे से पीटना शुरू कर दिया। 

जब इसका विरोध अभियोगियों ने किया तो उन्हें डंडो व लात घूसों से बुरी तरह पीटा। पिटाई से काशीराम और धनीराम गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद दोनों को अकारण धारा 151 में बंद कर दिया गया। इसकी शिकायत फरियादीगण ने माननीय न्यायालय से की और कहा कि अभियुक्त का यह कृत्य उसके अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के तहत नहीं किया गया है।

माननीय न्यायालय ने फरियादियों का मेडीकल कराया और सुनवाई करते हुए दीवान पुष्पेन्द्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले की अभियोगी की ओर से पैरवी एडवोकेट अरविंद कुमार पाराशर ने की।