अभ्यार्थी का वाहन अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा

शिवपुरी-मंडी निर्वाचन 2012 के अन्तर्गत कलेक्टर आर.के.जैन कहा कि मतदान वाले दिवस पूर्वानुमति प्राप्त करके ही वाहन उपयोग कर सकेंगे तथा अभ्यार्थी की अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति उक्त वाहन का उपयोग नहीं कर सकेगा।

उक्त निर्देश की अवहेलना करने पर भारतीय संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जावेगा। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2012 से म.प्र. कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 26 के अनुसार राज्य की मंडी समितियों के निर्वाचन के लिये घोषणा की गई है। 

जिसके तहत शिवपुरी जिले में कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन दिनांक 20 दिसम्बर को मतदान एवं मतगणना तथा दिनांक 21 दिसम्बर को परिणाम घोषणा होना है निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी हैं।