जिले की 11 कृषि उपज मंडियों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ

शिवपुरी- मंडी निर्वाचन 2012 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन द्वारा जिले की 11 मंडी समितियों हेतु अधिसूचना जारी करदी गई है। जिसके साथ ही जिले में मंडी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. कृषि उपज मंडी निर्वाचन 1997 के प्रावधानों के तहत निर्वाचन प्रक्रिया 22 नवम्बर से 21 दिसम्बर 2012 तक संपादित किया जावेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले की 11 कृषि उपज मंडी शिवपुरी, बदरवास, करैरा, पोहरी, खनियांधना, कोलारस, खतौरा, मगरौनी, पिछोर, रन्नौद व बैराड़ के लिए निर्वाचन की अधिसूचना घोषित की गई है। 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र 29 नवम्बर तक जमा कराऐं जा सकेगें, 30 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जावेगी तथा नाम वापसी 4 दिसम्बर को अपरांत 3 बजे तक की जावेगी तथा उसी दिन प्रत्यासियों की अंतिम सूची व प्रतीक आवंटन किया जावेगा। मतदान 20 दिसम्बर को प्रात: 7 बजे से अपरांत 3 बजे तक संपन्न होगा। इसके बाद मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की कार्यवाही पूरी की जावेगी। सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा 21 दिसम्बर को की जावेगी।   

आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराऐं-पुलिस अधीक्षक


शिवपुरी-मंडी निर्वाचन के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक आर.पी.सिंह और एडीएम श्री दिनेश जैन द्वारा आज कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा थानाप्रभारी उपस्थित थे। 

पुलिस अधीक्षक आर.पी.सिंह ने कहा कि 22 नवम्बर से मंडी निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिसके पालन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी आदर्श आचरण संहिता का गंभीरता से अध्ययन करें तथा मंडी निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने में सहभागी बने।
एडीएम दिनेश जैन ने कहा कि मंडी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।