मां-बेटे सहित चार पर दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज


शिवपुरी-दहेज के लिए प्रताडि़त करने और तरह-तरह की यातनाएं देने के एक मामले में जांच-पड़ताल उपरांत एक मामले में न्यायाधीश ने आरोपी पति, सास, ननद व नंदोई के विरुद्घ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत धारा 498 ए एवं भारतीय दंड विधान की धारा 3-4 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया है। 


जानकारी के अनुसार खनियाधाना निवासी ज्योति जैन पुत्री सुशील सिंघई 29 वर्ष का विवाह अब से चार वर्ष पूर्व पिछोर निवासी एडवोकेट शशिकला जैन के पुत्र एडवोकेट अनुपम जैन उर्फ रानू के साथ हुआ था। ज्योति का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे परेशान किया जाने लगा और दहेज की प्रताडऩा भी दी जाने लगी। इस प्रताडऩा से तंग आकर बीते डेढ़ वर्ष से ज्योति मायके में ही रह रही थी और उस पर तलाक का प्रकरण भी विचाराधीन है। 

ज्योति के पास डेढ़ वर्ष का एक पुत्र भी है और ससुराली जनों से मिल रही प्रताडऩा के विरोध में उसने शिकायत थाने में की और फिर मामला न्यायालय पहुंचा जहां न्यायिक मजिस्टे्रट खनियाधाना ने सास शशिकला जैन, पति अनुमन जैन उर्फ रानू, ननद स्मिता जैन व नंदोई संजीव जैन के विरुद्घ प्रकरण कायम किया है।