मीसाबंदी की विधवा भटक रही है पेंशन के लिए

शिवपुरी। शिवपुरी जिले की तहसील कोलारस की मूल निवास सावित्री जादौन के पति स्व. अमर सिंह जादौन 1975 कांग्रेस शासन द्वारा लागू आपात काल में मीसा बंदी के रूप में निरूद्ध किए गए थे।

मध्य प्रदेश शासन ने नए आदेश के अंतर्गत तीन माह से कम मीसा में निरूद्ध रहे मीसाबंदियों की पेंशन एवं उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी पत्नियों को पेंशन देने का नया कानून लागू किया है। उसके अंतर्गत कोलारस तहसील की 30 साल से मूलनिवासी के रूप में रहने वाली वेवा श्रीमती सावित्री पत्नि अमर सिंह जादौन मीसाबंदी 85 साल की उम्र अपनी वृद्धावस्था के कारण आज भी मुरैना और श्योपुर एवं शिवपुरी के जिलाधीश कार्यालय में अपनी पेंशन के लिए दर-दर भटक रही है।

जो कभी अपनी उम्र के तकाजे के कारण कभी भी फोत हो सकती है। किन्तु जिलाधीश कार्यालय मुरैना, शिवपुरी एवं श्योपुर में अभी तक उक्त महिला की पेंशन के लिए कोई सुनवाई नहीं की गई। विवरण के अनुसार ज्ञात हुआ है कि उक्त महिला ने 85 साल की उम्र में नए नियम के अंतर्गत समयअवधि में अपना पेंशन संबंधी आवेदन वृद्ध एवं शिवपुरी जिले की मूल निवासी होने के कारण जिलाधीश शिवपुरी को नियमानुसार पेंशन प्रकरण निवृत्त करने हेतु आवेदन दिया था।

बमुश्किल जिलाधीश ने शिवपुरी से यह प्रकरण मुरैना जिलाधीश को चार माह पूर्व निवृत्त करने के लिए मूल पत्र के साथ यह कहकर भेज दिया कि आवेदक विधवा सावित्री जादौन के पति आपात काल के दौरान मुरैना जिले के किसी गांव से निरूद्ध किए गए थे। इसलिए यह प्रकरण जिलाधीश मुरैना ही निवृत्त करेंगे। इसकी विधिवत सूचना जिलाधीश शिवपुरी ने विधवा सावित्री जादौन को दी।

वृद्ध एवं लाचार हालत में विधवा मुरैना जिलाधीश कार्यालय में चक्कर काटती रही। बगैर लिखित सूचना के मौखिक तौर पर यह बताया गया कि जिस जगह से तत्कालीन गांव से बेबा के पति अमर सिंह निरूद्ध किए गए थे। वह अब मुरैना जिले में गांव नया श्योपुर जिले बन जाने से सम्मिल कर लिया गया है। इसलिए यह प्रकरण श्योपुर जिलाधीश ही सुलझायेंगे। विचारी विधवा वृद्ध अवस्था में श्योपुर जिलाधीश कार्यालय में आज भी कई बार चक्कर काट चुकी है। लेकिन उसके प्रकरण के बारे में पेंशन संबंधी जानकारी महिला को आज तक नहीं दी गई है। क्या संवेदनशील मुख्यमंत्री इस बेवा के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करके कमिश्नर ग्वालियर एवं चम्बल संभाग को इस प्रकरण को तुरंत निवृत्त करने आदेश प्रसारित करेंगे।