कलेक्टर ने फिर किया कार्य-विभाजन


शिवपुरी-जिला कलेक्टर आर.के. जैन जिले में शासन की योजनाओं का विस्तृत क्रियान्वयन और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है यही कारण है कि अभी कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर श्री जैन ने विभागीय कार्यवाही करते हुए अधिकारियों के विभागों में आंशिक परिवर्तन किया तो वहीं अब पुन: जिला कलेक्टर आर.के.जैन ने मध्यप्रदेश राज्य शासन के आदेश के पालन में जे.एस.बघेल, डिप्टी कलेक्टर का शिवपुरी जिले में पदस्थ हो जाने के कारण नये सिरे से कार्यविभाजन किया है। 


कलेक्टर श्री जैन ने डिप्टी कलेक्टर श्री बघेल को अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग पोहरी नियुक्त किया है। इसके साथ ही म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। श्री बधेल अनुविभागीय अधिकारी की हैसियत से विभिन्न अधिनियमों, नियमों, प्रावधानों के अंतर्गत अन्य समस्त कार्य, अनुविभाग में शासन क समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे इसके साथ ही अनुविभाग अंतर्गत म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1955 की धारा 34-क के अंतर्गत पंजीयक की सभी शक्तियों व कर्तव्यों के अंतर्गत समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेंगे, अपने अनुविभाग के लिये नजूल अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, म.प्र. नगरीय के तहत प्राधिकृत अधिकारी, अनुविभाग अंतर्गत म.प्र.नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों केा अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी और अनुविभाग के लिये सत्कार अधिकारी भी बनाया गया है। 


अनुविभाग अंतर्गत रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के तहत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी भी बनाया गया है। अपने अनुविभाग अंतर्गत अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करेंगे। अतिक्रमण हटाना एवं यातायात व्यवस्था से संबंधित कार्य, वन अधिकार अधिनियम, म.प्र. वास स्थान दखलकार संशोधन अधिनियम और  कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य देखेगे। इसी प्रकार मुकेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर  पूर्व निर्धारित अनुसार अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती नीतू माथुर, डिप्टी कलेक्टर अनुविभाग पोहरी के राजस्व एवं दाण्डिक प्रकरणों के कार्य से मुक्त कर दी गई हैं।