शिवपुरी-करैरा कल गुरूवार को करैरा पुलिस ने करैरा के कबाड़ा व्यवसाई बीरेन्द्र साहू को गिरफतार कर उसके पास से चोरी का विद्युत विभाग का तीन क्विंटल सात सौ पचास ग्राम तार व तोप के गोलों की तरह के खोखे बरामद कर आरोपी बीरेन्द्र साहू को धारा 102 सीआरपीसी, 379आईपीसी, इश्तगासा कृमांक-5, मानक-1/4 के तहत गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया था
तभी पुरानी तहसील कोर्ट के पास कवरेज करने गये एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार दीपक शर्मा को आरोपी के भाई नरेन्द्र साहू ने गाली गलोंच करते हुए जान से मारने की धमकी दी व कैमरा छुड़ाने का प्रयास किया इतना ही नही उसने किसी झूठे केस में भी फसाने की धमकी दी थी जिसपर से वहां मौजूद पत्रकारों ने इक्कठा होकर नरेन्द्र साहू के खिलाफ गुरूवार की शाम उक्त आशय का एक आवेदन थाना करैरा में देकर साहू के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की थी जिसपर से थाना प्रभारी करैरा इंद्रजीत सिह चौहान ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे थाना करैरा में अपराध कृमांक 519/12 धारा 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
अरोपी पक्ष ने भी किया झूठा प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास
जब करैरा नगर के सभी पत्रकार एक साथ थाना करैरा में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा रहे थे तभी आरोपी नरेन्द्र साहू व बीरेन्द्र साहू की पत्नी ने थाने में आकर पत्रकारों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास किया उनकी कहना था कि पत्रकारों ने हमें उल्टा धमकी दी थी जबकी गुरूवार शाम 6 बजे थाने में आरोपी के विरूद्ध शिकायत पत्रकारों ने दर्ज करा दी थी उसके बाद अगले दिन सुबह एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय इस तरह से कृत्य करा आरोपी ने पत्रकार को दी धमकी सिद्ध कर दी लेकिन सवाल यह उठता है यदि पत्रकारों ने आरोपी को कुछ कहा था तो वह लोग गुरूवार से कहां सो रहै थे थाने में कार्यवाही करने क्यो नही आये जिससे उक्त मामला स्वयं ही झूठा सिद्ध होता है।
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