उन्होंने युवती को मैजिक में डाला और ......

शिवपुरी। जिले में बढ़ते अपराधों कीश्रृंखला में एक और बलात्कार के केस ने अपनी आमद दर्ज कराई है। यहां जिले के धुवानी ग्राम निवासी एक नाबालिग युवती को ग्राम गंगारौ निवासी दो युवक बहला फुसलाकर जबरन मैजिक वाहन में डालकर कहीं दूर ले गए और युवती के साथ लगातार बलात्कार करते है।

यह घटना 12 जुलाई की है जब युवती शौच के लिए घर से निकलकर गई थी तभी वहां पहले से घात लगाए दो युवकों ने लड़की को उठाया और वाहन में डालकर किसी अन्यत्र जगह ले गए। परिजनों ने युवती गायब होने की सूचना 13 जुलाई को पुलिस थाना सुरवाया में की जहां 14 जुलाई को मामला पंजीबद्ध कर युवती को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में युवती के बताए अनुसार दोनों आरोपी युवको को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार ग्राम धुवानी निवासी जगदीश उर्फ लटूरा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री अनीता(परिवर्तित नाम) बीती 12 जुलाई को अपने घर में शाम का काम खत्म करने के बाद जब शौच के लिए निकली तो वहां पहले से ग्राम गंगारौ निवासी खुण्डा उर्फ रामप्रताप पुत्र नारायण धाकड़ उम्र 30 वर्ष एवं प्रांशु उर्फ आनेन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासी भगौरा थाना देहात ने अनीता को शौच जाते समय ही बहला फुसलाकर अपने साथ लाए वाहन मैजिक में डालकर उसके साथ काला मुंह किया।

12 जुलाई को जब देर रात्रि तक अनीता घर नहीं पहुंची तो 13 जुलाई को परिजनों ने पुलिस थाना सुरवाया में अनीता के गायब होने की सूचना दी। जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जहां घटना के अगले दिन 14 जुलाई को मामला पंजीबद्ध किया। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि तभी युवती बरामद हो गई। युवती के बताए अनुसार दोनों युवकों खुण्डा व प्रांशु को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

इन आरोपियों के विरूद्ध पुलिस ने धारा 363, 366 व 376 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। यहां बताया गया है कि यदि कोई भी आरोपी युवक किसी नाबालिग युवती को फोरलेन मार्ग पर दिन के समय बलात्कार की घटना को अंजाम देता है तो उसके विरूद्ध धारा 2(6) के तहत कार्यवाही होती जहां इसमें सजा के रूप में 6 साल का प्रावधान है जबकि यही बलात्कार की घटना यदि रात के समय घटित होती है तो यहां आरोपी को 7 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ध्ुावानी निवासी अनीता के मामले में भी आरोपियों के विरूद्ध धारा 2(6) के तहत कायमी भी की गई है।