मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम: मुख्यमंत्री

सेंट्रल डेस्क
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज घोषणा की कि केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित किया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। सनद रहे कि पिछले तीन दिनों से मध्यप्रदेश में इस अधिनियम के विरुद्ध हड़ताल चल रही थी। इसी घोषणा के साथ व्यापारियों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी. 
सोमवार से शुरू हुई व्यापारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन था, और प्रदेश के हालात गंभीर होते जा रहे थे। लोगों को दूध और राशन का सामान तक उपलब्ध नही हो पा रहा था। माना जा रहा था कि निर्णायक स्थिति न बनने पर व्यापारी अपनी हड़ताल अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा देंगे। इसी क्रम में आज व्यापारियों का प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर घोषणा की कि मध्यप्रदेश में यह नया अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से इस अधिनियम के संशोधन पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।