जांच के दौरान दस घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त

शिवपुरी. प्रभारी कलेक्टर श्री आर.बी. प्रजापति के निर्देशन में खाद्य विभाग के निरीक्षण दल द्वारा कल नगर के विभिन्न होटलों एवं हलवाईयों की दुकानों का आकास्मिक निरीक्षण के दौरान घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करते पाऐ जाने पर दस घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किऐ गऐ है।
जिला आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी श्री एस.एस. कुशवाह से प्राप्त जानकारी अनुसार निरीक्षण दल द्वारा जांच के दौरान बालू चाय भण्डार से एक सिलेण्डर, महावीर चाट से एक, सुमित मिष्ठान भण्डार से चार, कुशवाह चाय भण्डार से एक, अम्बे रेस्टोरेट से एक, राजकुमार जैन से एक, गणेश कुशवाह से एक इस प्रकार कुल दस घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किऐ गऐ। जांच दल द्वारा बंसल कोलड्रिक्स के पास बिना कागजात के व्यवसायिक सिलेण्डर पाये जाने पर अग्रिम जांच हेतु जब्त कर कार्यवाही की जा रही है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी दुकानदारों से आग्रह किया है, कि वे घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोग न करें। वे अपने प्रतिष्ठानों पर व्यवसायिक सिलेण्डरों का ही प्रयोग करें। साथ ही वे सिलेण्डरों के कैश मेमों एंव बिल संबधित गैस ऐजेन्सी का मौके पर रखें। तभी व्यवसायिक सिलेण्डरों को वैध माना जाऐगा। साथ ही मैरिज हाउस संचालक भी अपने मैरिज हाउस में व्यवसायिक सिलेण्डरों का ही प्रयोग करें। घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग करते पाऐ जाने पर मैरिज संचालकों के विरूध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाऐगी।